श्रीगंगानगर। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा में प्राध्यापक (कृषि) के पद पर सीधी भर्ती हेतु योग्यता में आई.सी.ए.आर. के स्थान पर यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त डिग्री को मान्य किया गया है। इसी प्रकार, एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त बीएड को ही मान्य किया गया है। इसके लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन से इस क्षेत्र के युवाओं को भी लाभ मिलेगा।
जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 में पटवारी पद की शैक्षणिक योग्यता, भर्ती हेतु स्कीम व परीक्षा पाठ्यक्रम को राजस्व विभाग के पटवारी के समान की जा रही है। साथ ही, चयनित पटवारियों के प्रशिक्षण हेतु स्कीम व पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा भर्ती प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से कराये जाने के लिए भी सेवा नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के उपरांत राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के पटवारी के समस्त पदों की एक सयुंक्त परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।
जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम-1967 में जिलेदार पद को सौ प्रतिशत पदौन्नति से भरे जाने हेतु आवश्यक संशोधन को भी केबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई। विभाग में जिलेदार के सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु 15 पद स्वीकृत हैं, जो कि 30 पदों से कम की श्रेणी में होने के कारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती नहीं हो पाने के फलस्वरूप रिक्त चल रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के संशोधन कर उन्हें लाभान्वित करने का पूरा प्रयास कर रही है। रोजगार के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किये हैं, वहीं पर पेपर लीक जैसे अपराधों पर रोक लगाकर सफलता हासिल की है।