।उदयपुर।भूमि विकास बैंक पूर्व अध्यक्ष मथुरेश नागदा ने बताया कि भूमि विकास बैंक के लघुत्तर निकाय आम सभा के 55 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। उसके पश्चात संचालक मंडल के चुनाव उस वक्त उप नियम 26 (6) का हवाला देकर रोक दिए थे।
उक्त चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्वाचित आमसभा के सदस्यों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक रिट याचिका दायर की थी। जिसका निर्णय दिनांक 2 दिसंबर 2023 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने आगे की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराने का आदेश दिया था।
उसी क्रम में आज माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने दिनांक 09.05.2024 को अवमानना नोटिस जारी कर पूर्व में दिए गए चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश को पूर्ण ना करने के संबंध में नोटिस जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव में लगी आचार संहिता में निकाय द्वारा लघुत्तर निकाय में हारे हुए सदस्य को चार्ज देने के संबंध में निर्वाचन अधिकारी, उदयपुर को ज्ञापन भी दिया गया था।