जैसलमेर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में भू-जल का व्यावसायिक उपयोग बिना अनुमति नियम विरूद्ध है। इस संबन्ध में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर आम सूचना जारी की जाती रही है।
भू-जल विभाग,जैसलमेर प्रभारी भू जल वैज्ञानिक डॉ नारायण दास इणखिया ने बताया कि जैसलमेर से बाहर व ग्रामीण इलाकों में आये दिन पेयजल की समस्या के कारण आमजन को परेशान होना पड़ रहा हैं। दूसरी तरफ नलकूपों के माध्यम से निकलने वाले जल के व्यावसायिक उपयोग के कारण जल का अपव्यय भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। साथ ही टेंकर के माध्यम से जल के अवैध परिवहन से भू जल के अवैध दौहन को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं शहर में इन टेंकरों के कारण दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। नलकूपों के माध्यम से भू जल का दौहन व टेंकर द्वारा परिवहन भी नियम विरूद्ध है।
इसी क्रम में यह देखा जा रहा है कि शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में भू जल का उपयोग कर व्यावसायिक आर ओ प्लांट के माध्यम से बेचा जा रहा है। इन आर ओ में जल शुद्धीकरण के पश्चात बड़ी मात्रा में जल को व्यर्थ में बहा दिया जाता है जबकि यह जल अन्य उपयोग में लिया जा सकता है।
भू-जल वैज्ञानिक डा.ॅ इणखिया ने बताया कि इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से नलकूप द्वारा भू जल का दौहन कर विक्रय करने वाले समस्त नलकूप धारकों, टेंकर के माध्यम से जल परिवहन करने वाले वाहन मालिकों, निजी आर ओ संचालक भू जल के उपयोग से पूर्व सक्षम अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं आर ओ के माध्यम से जल विक्रय करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुद्धीकरण के पश्चात निकलने वाले जल का अपने आस-पास के घरों में या अन्य प्रकार से जल का पुनः उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
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