जैसलमेर । श्रम विभाग ने सोमवार को राजस्थान मोटर श्रमिक अधिनियम, 1961 की पालना सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेशानुसार तय घंटों से अधिक काम करवाने वाले वाहन मालिक एवं संस्थानों पर अधिनियम के नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

             सड़क सुरक्षा जागरूकता पखवाड़ा के तहत श्रम कल्याण अधिकारी, जैसलमेर सुरेश कुमार ने यातायात श्रमिकों को नियोजित करने वाले संस्थानों को राजस्थान मोटर श्रमिक अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि यह अधिनियम मोटर यातायात श्रमिकों के कल्याण एवं काम करने की परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया है।

              श्रम कल्याण अधिकारी ने नियोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी कार्मिक से कार्य अवधि से अधिक समय तक कार्य नही करवाया जाए। साथ ही, सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। उन्होंने वाहन चालकों से नशा नहीं करने एवं नशा करके वाहन नहीं चलाने की अपील की। उन्होने बताया कि श्रम निरीक्षक द्वारा अधिनियम के तहत संस्थानों का सर्वे किया जा रहा है एवं जागरुकता के लिए नियोजको एवं वाहन मालिको से वचन पत्र भरवाएँ जा रहे है, जिसके तहत आज एयरर्फोस चौराहा बस स्टेण्ड, सहित विभिन्न क्षेत्र में संचालित ट्रांसपोर्ट कम्पनीयों का निरीक्षण किया गया एवं अधिनियम के तहत पंजीयन के लिए निर्देश दिये गये।

           श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि कोई भी वाहन कार्मिक अथवा वाहन चालक, संस्थान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किए जाने पर कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा सकता है।

Source: