जैसलमेर। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला सडक सुरक्षा समिति में दिये गए निर्देशों की पालना में पर्यटन सीजन में सोनार दुर्ग के चारों तरफ रिंग रोड पर अब 26 नवम्बर 2025 से प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक चार पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।

           उपखण्ड अधिकारी सक्षम गोयल एवं आयुक्त नगर परिषद लजपाल सिंह सोढा ने बताया कि इस अवधि में रिंग रोड पर कोई भी चार पहिया वाहन खडा नही करेगा। यदि कोई चार पहिया वाहन वहां खडा करेगा तो पुलिस द्वारा वाहन को जब्त कर चालान किया जायेगा। यदि प्रातः 8 बजे के पश्चात कोई चौपहिया वाहन रिंग रोड पर खडा पाया जायेगा तो उसे पुलिस द्वारा उठाकर ले जाया जायेगा। इस अवधि के दौरान तिपहिया वाहन, ओटो, दुपहिया वाहन प्रवेश कर सकेंगें। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होने से जहां पर्यटकों का आवागमन सुविधापूर्ण सुनिश्चित होगा वही रिंग रोड पर वाहनों की अत्यधिक संख्या होने से संभावित दुर्घटना भी नही होगी।

          उन्होंनें बताया कि दुर्गवासियों के चौपहिया वाहनों की पार्किग पूर्व की भांति अखे प्रोल के अन्दर होगी। दुर्गवासियों के वाहनों के सत्यापन के पश्चात प्रवेश पुलिस द्वारा दिया जायेगा।

          उन्होंनें बताया कि नगर परिषद जैसलमेर द्वार सोनार दुर्ग के रिंग रोड पर संचालित पार्किग ठेके को नीरज बस स्टैण्ड में स्थानान्तरित किया गया है। अब चार पहिया वाहन नीरज बस स्टैण्ड पर पार्किग स्ािल में खडे रहेगे।

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