श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने एक आदेश जारी कर बताया कि निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक डोर-टू-डोर सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण, निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों (प्रसूति अवकाश को छोड़कर) पर आगामी आदेशों तक रोक लगाई गई है। चिकित्सा अवकाशों के संबंध में पीएमओ गंगानगर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंषा के उपरांत ही अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों की अवह्ेलना किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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