श्रीगंगानगर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम से विभिन्न राष्ट्रीय निगम योजनाओ में 31 मार्च 2024 तक ऋण प्राप्त कर चुके लाभार्थिओ के लिए एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में अतिदेय मूलधन जमा करवाने की अवधि 01 मई से 31 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2025 कर दी गई है।
अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. मुख्याल जयपुर द्वारा एक मुश्त समाधान योजना (ओटिस) में अतिदेय मूलधन जमा कराने की अवधि 31 अक्टूबर 2025 से बढाकर 31 दिसम्बर 2025 तक की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुजा निगम से मार्च 2024 तक ऋण प्राप्त कर चुके ऋणियांे द्वारा 31 दिसम्बर 2025 तक एक मुश्त अतिदेय मूलधन जमा करवाने पर ऋण राशि के साधारण ब्याज तथा दण्डनीय ब्याज (शास्ति) मे छूट प्रदान की जायेगी।
योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एंव विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में ऋण प्राप्त कर चुके लाभार्थी शामिल होंगे। एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 मे लाभ प्राप्त करने तथा योजना से सबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कार्यालय परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुजा निगम, कमरा नं. 45 कलेक्टेªट परिसर श्रीगंगानगर मे आकर सम्पर्क कर सकते हैं।
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