मांगी गई सूचना नहीं देने पर वन विभाग को संभागीय मुख्य वन संरक्षक ने भेजा नोटिस

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Published on : 27 Sep, 23 11:09

मांगी गई सूचना नहीं देने पर वन विभाग को संभागीय मुख्य वन संरक्षक ने भेजा नोटिस

हनुमानगढ़। आरटीआई के तहत मांगी गई वांछित सूचना नहीं देने पर कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर ने उपवन कार्यालय हनुमानगढ़ के लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल जांदू  ने आरटीआई के तहत वन विभाग, हनुमानगढ़ से वर्तमान वर्ष और सावन/बरसाती माह में पौधारोपण को लेकर बिंदुवार कुल 06 सूचनाएं चाही थी। जांदू के अनुसार वन विभाग अधिकारियों ने वांछित सूचनाएं नहीं देकर भ्रामक जानकारियां दी गई। इस पर अपीलार्थी जांदू ने प्रथम अपील अधिकारी संभागीय मुख्य वन संरक्षक मदन सिंह चारण, बीकानेर के पास अपील की। प्रथम अपील अधिकारी के साथ-साथ उन्होंने द्वितीय अपील अधिकारी पदेन मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयोग जयपुर को अपील की। अपील और आवेदन के अवलोकन के बाद संभागीय मुख्य वन संरक्षक मदन सिंह चारण, बीकानेर ने सहायक वन संरक्षक, हनुमानगढ़ और लोक सूचना अधिकारी रणवीर सिंह को 20 सितंबर को स्पष्टीकरण देने का नोटिस दिया है।
यह है मामला : आरटीआई कार्यकर्ता अनिल जांदू ने 21 अगस्त, 23 को आरटीआई के तहत 6 बिंदूवार सूचनाएं वार्षिक पौधारोपण के तहत मांगी गई थी। मात्र एक सप्ताह के अंदर ही कार्यालय उप वन संरक्षक ने अपीलार्थी अनिल जांदू को 28 अगस्त, 23 को 6 बिंदुओं की सूचनाएं दे दी। इस पर अनिल जांदू ने सूचनाधिकारी की ओर से दिए गए जवाब को भ्रामक बताते हुए 08 सितंबर, 23 को प्रथम अपील बीकानेर संभाग के मुख्य वन संरक्षक के मुख्य अधिकारी के पास अपील की। जांदू के आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रथम अपील अधिकारी मदन सिंह चारण ने बिंदुवार विषयों का अवलोकन कर संभागीय मुख्य वन संरक्षक, विभागीय क्रमांक 5675/23 को नोटिस जारी करते हुए 20 सितंबर, 23 को वन विभाग, हनुमानगढ़ के सूचना अधिकारी को नोटिस दिया है। इसमें सूचनाधिकारी को गुरुवार, 28 सितंबर, 23 तक संभागीय कार्यालय तथा अपीलार्थी को जवाब प्रेषित करने को कहा गया है। नोटिस में सूचना प्रदान में विलंब पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) में दंडित करने संबंधी चेतावनी भी दी गई थी। अपीलार्थी अनिल जांदू को इस प्रकरण में सुनवाई हेतु स्वेच्छा से सुनवाई हेतु भी संभागीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा पत्र भेजकर सूचित किया गया है।


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