आतिशबाजी पर रोक,ड्रोन संबंधित पुलिस थानांे मंे जमा कराने के निर्देश

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Published on : 10 May, 25 05:05

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी

जैसलमेर वर्तमान परिस्थितियों के मददेनजर संपूर्ण जैसलमेर जिले मंे जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर आतिशबाजी एवं पटाखांे को प्रतिबंधित किया है। इसकेे अलावा संपूर्ण जिले में ड्रोन संचालन निषेध करते हुए उसको संबंधित पुलिस थानांे मंे जमा करवाने के निर्देश दिए है।

जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण जिला क्षेत्राधिकार में आतिशबाजी, पटाखों को प्रतिबंधित करना अति आवश्यक मानते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत 9 मई से 7 जुलाई 2025 तक प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान संपूर्ण जिले मंे आतिशबाजी एवं पटाखांे के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। आदेशानुसार इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

जिला कलक्टर के मुताबिक यह आदेश सरकारी गतिविधियों यथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानुन व्यवस्था में नियुक्त अधिकारियांे पर लागू नहीं होगा।

इसी तरह जिला कलक्टर ने आदेश जारी करते हुए वर्तमान परिस्थितियों के मददेनजर जैसलमेर जिला भारत पाक सीमा पर स्थित होने से सम्पूर्ण जिला क्षेत्राधिकार में ड्रोन संचालन को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत ड्रोन संचालन संपूर्ण रूप से निषेध किया है। साथ ही समस्त ड्रोन संचालको अथवा धारको को निर्देश दिए है कि उनकी ओर से धारित ड्रोन को तत्काल प्रभाव से सबंधित/निकटतम पुलिस थानों में तत्काल जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी संचालक एवं धारक की ओर से ड्रोन जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


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