श्रीगंगानगर। माननीय रालसा, जयपुर के तत्वावधान में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान “न्याय आपके द्वार-लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान” के सम्बंध में 3 ई छोटी में श्री रविन्द्र कुमार (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश), अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) द्वारा गुरूवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री वेद प्रकाश टाक सदस्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री मनीष प्रजापति समाजसेवी, वार्ड निवासी श्री लालचंद, डॉ संतलाल आदि द्वारा शिविर की सम्पूर्ण व्यवस्था व पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।
शिविर के दौरान एडीजे ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा पूरे प्रदेश में लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान के सम्बंध में एक अभियान प्रारम्भ किया गया है। शिविर के दौरान मौके पर उपस्थित मोहल्लेवासियों को लोकउपयोगी सेवायें यथा सड़क, रेल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए सेवा, बिजली या पानी की आपूर्ति, लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली अस्पताल या डिसपेंसरी में स्वास्थ्य संबंधी सेवायें, बीमा सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सेवाएं, एलपीजी सेवा, शैक्षिक अथवा शैक्षणिक संस्थानों तथा आवासीय एवं भू-सम्पदा सेवाओं से सम्बंधित किसी की कोई समस्या हो तो उसके निराकरण हेतु रालसा की वेबसाईट https://rajasthan.nalsa.gov.in से फार्म डाउनलोड कर प्रार्थना पत्र भरकर सीधे ही रालसा के व्हाट्अप हेल्पलाईन नं. पर 9119365734 पर भिजवा सकते हैं या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में व्यक्तिशः उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। उक्त जन लोक उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित शिकायत या समस्या के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता से अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जायेगा जो पक्षकार की शिकायत या समस्या के निराकरण हेतु जिला स्थाई लोक अदालत श्रीगंगानगर में प्रकरण दायर करेगा, जिसके लिए पक्षकार से कोई शुल्क या फीस नहीं ली जायेगी।
इस दौरान उपस्थित मोहल्लावासियों को पालना गृह के बारे में बताया कि यदि किसी को भी कभी गली, सड़क या झाड़ियों को कोई नवजात शिशु पड़ा हुआ मिले तो उसे तुरन्त राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर या राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में संचालित पालना में छोड़ने का प्रयास करें ताकि किसी नवजात की जिंदगी बचाई जा सके। इस दौरान श्री रोहताश यादव एवं अमन चलाना द्वारा उपस्थित नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।