विश्वविद्यालय कर्मचारियों को मिलेगा राज्य कर्मियों के समान आरजीएचएस लाभ, नेहरू हॉस्टल सर्विस रोड को मंज़ूरी

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Published on : 23 Dec, 25 16:12

एमएलएसयू प्रबंध मंडल की बैठक में अहम फैसले

 विश्वविद्यालय कर्मचारियों को मिलेगा राज्य कर्मियों के समान आरजीएचएस लाभ, नेहरू हॉस्टल सर्विस रोड को मंज़ूरी

उदयपुर।मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (एमएलएसयू) के प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ़ मैनेजमेंट) की बैठक मंगलवार को कुलगुरु प्रो. बी. पी. सारस्वत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विश्वविद्यालय से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए गए।

विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉ. कुंजन आचार्य ने बताया कि प्रबंध मंडल ने निर्णय लिया कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के अंतर्गत अब विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों के समानांतर स्लैब में शामिल किया जाएगा। इससे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को राज्य कर्मियों के बराबर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

नेहरू हॉस्टल के बाहर सर्विस रोड को सैद्धांतिक मंजूरी

बैठक में नेहरू हॉस्टल से सेक्टर-3 की ओर प्रस्तावित सर्विस रोड निर्माण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस सड़क के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण पहले ही उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है तथा मुआवजा भी दिया जा चुका है।
प्रबंध मंडल ने विश्वविद्यालय की ओर से सड़क निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की, जो राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहेगी। इस निर्णय के बाद नेहरू हॉस्टल के बाहर से सर्विस रोड निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिससे स्थानीय क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

भ्रामक दस्तावेज़ों के आरोप में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर सेवामुक्त

लोक भवन के आदेश और जांच समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रबंध मंडल ने भौतिक शास्त्र विभाग के प्रो. एम. एस. ढाका को विश्वविद्यालय सेवा से सेवामुक्त करने का निर्णय लिया।

उल्लेखनीय है कि प्रो. ढाका पर सह आचार्य के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति के दौरान भ्रामक एवं असत्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के आरोप लगे थे। वर्ष 2022–23 में तत्कालीन कुलाधिपति के निर्देश पर गठित जांच समिति ने मामले की जांच की थी। वर्ष 2023 में कुलाधिपति सचिवालय ने जांच समिति की अनुशंसा विश्वविद्यालय को भेजते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

जुलाई 2023 में प्रबंध मंडल के निर्णय के अनुसार प्रो. ढाका के विरुद्ध प्रतापनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके पश्चात 17 अक्टूबर 2025 को लोक भवन ने विश्वविद्यालय नियमों के अंतर्गत जांच समिति की अनुशंसा के अनुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए।
प्रबंध मंडल की नवीनतम बैठक में कुलाधिपति के निर्देशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय सेवा नियम 73(6) के तहत प्रो. ढाका को सेवामुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद देर शाम विश्वविद्यालय द्वारा सेवामुक्ति आदेश जारी कर लोक भवन को अवगत करा दिया गया।

कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति

बैठक में लंबे समय से लंबित मामलों में दो पुस्तकालय अध्यक्षों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत पदोन्नति का लाभ देने की प्रक्रिया में उनके प्रमोशन लिफाफे खोले गए।

बैठक में उपस्थित सदस्य

बैठक में विधायक उदयलाल डांगी, वित्त विभाग से सी. आर. देवासी, सरकार के प्रतिनिधि कुलदीप गहलोत एवं राजीव सक्सेना, रजिस्ट्रार डॉ. बी. सी. गर्ग, वित्त नियंत्रक गिरीश कच्छारा, प्रो. हनुमान प्रसाद, प्रो. दिग्विजय भटनागर, प्रो. सी. पी. जैन तथा डॉ. बालूदान बारहट सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।


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