राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन 

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Published on : 24 Dec, 25 06:12

 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन 

प्रतापगढ़  राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधिश) श्री केदारनाथ के निर्देशानुसार दिनांक 22.12.2025 को प्रतापगढ़ जिले के भुवासिया गाॅव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता (सदस्य स्थाई लोक अदालत प्रतापगढ़) रमेशचन्द्र शर्मा एवं लीगल एड डिफेंस काउसिल अधिवक्ता, दिपेन्द्र सिंह चैहान द्वारा किया गया।

इस अवसर पर गाॅव भुवासिया के ग्रामिण रा.मा.वि. भुवासिया के स्टाॅफ एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता (सदस्य स्थाई लोक अदालत प्रतापगढ़) रमेशचन्द्र शर्मा ने अपने वक्तव्य में जन उपयोगी सेवाएं, पाॅक्सो अधिनियम के विषय में जानकारी प्रदान की तथा शिविर में लीगल एड डिफेंस काउसिल अधिवक्ता, दिपेन्द्र सिंह चैहान द्वारा  भी  विधिक जानकारी प्रदान करते हुए उपस्थित ग्राम वासियों एवं बालक-बालिकाओं को बाल विवाह निषेध, बाल श्रम निषेध, बालिका शिक्षा, बच्चों को निशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा, यौन अपराधों से बच्चों कि सुरक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण सर्वांगीण विकास कैसे होता है और निशुल्क शिक्षा, आरटीई, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं, बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की। आयोजित शिविर में उपस्थित विद्यार्थीगणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जनकल्याणकारी योजनाओं, बेटी बचाओं-बेटी पढाओं, नालसा हेल्पलाइन नं- 15100, और मातृ स्वास्थ्य संबंधी मुद्द,े घरेलू हिंसा और शोषण जैसे मुद्दों के सम्बध में जागरूक कर जानकारी प्रदान की गई। 

 

 लीगल एड डिफेंस काउसिल अधिवक्ता, दिपेन्द्र सिंह चैहान, पैनल अधिवक्ता रमेशचन्द्र शर्मा द्वारा बच्चोें से बातचीत कर रालसा के ‘‘न्याय आपके द्वार- लोक उपयोगिता समस्याआंे का सुलभ और त्वरित समाधान’’ अभियान के सबंध में परिवाजानों को जानकारी देने हेतु प्रेरित कर बताया कि उक्त अभियान के तहत जन उपयोगी सेवाओं जैसे-बिजली, पानी, परिवहन, बैकिंग एवं बीमा, नगर निकाय, स्वास्थय सेवाएंे, शैक्षिक, शैक्षणिक सेवाएंे, आवास, एवं भू-सम्पदा सेवाएं, एलपीजी सेवा, आदि से संबंधित शिकायत प्रार्थना-पत्र विहित प्रारूप अथवा सरल हस्तलिखित में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समर्पित मोबाईल नम्बर- 9119365734 पर सीधे वाॅट्सऐप पर प्रेषित किये जा सकते है। प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कारवाई की जाएगी। साथ ही बताया कि शिकायत मिलने पर पैरालिगल वाॅलिटियर्स शिकायतकर्ता से संपर्क कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालत में मामलों की पैरवी के लिए लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल या पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी, जिससे जनता को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, जिससे आमजन की समस्याओं का सुलभ, पारदर्शी और त्वरित सामाधान हो सकेगा। साथ ही उपस्थित ग्राम वासियों एवं स्कूल के समस्त अध्यापक/कर्मचारीगण को इस अभियान के विषय में चर्चा करते हुए अभियान से संबंधित विषयवस्तु से भी अवगत कराया एवं बच्चों को इस अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु प्रेरित करने का आग्रह किया गया।

इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बोरी सुश्री रूचिका शर्मा ने भी राजस्थान सरकार की योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। आभार विद्यालय के प्रधानाध्यापक रमेशचंद्र मीणा द्वारा व्यक्त किया गया एवं विद्यार्थियों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी प्रदान की । कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थीयों के साथ मिलकर पोधारोपण किया और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यालय केे स्टाॅफ श्रीमति आरती पाण्डेय, सोनीया शर्मा एंव अफजल जी उपस्थित रहें।कार्यक्रम में पैरा लीगल वाॅलेंटियर सुश्री ज्योति शर्मा द्वारा ग्रामीणों की जनउपयोगी सेवा से संबंधित जानकारी प्राप्त की। 

 

 


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