श्रीगंगानगर। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा रामदास विरूद्ध राजस्थान सरकार एवं अन्य प्रकरण में पारित आदेश 24 जनवरी 2024 की अनुपालना में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा जारी आदेशानुसार ईंट भट्टों की फायरिंग गतिविधियों की अवधि का निर्धारण क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों में भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाना है।
क्षेत्रीय अधिकारी श्री सुधीर यादव ने बताया कि हनुमानगढ़ एव श्रीगंगानगर जिले के सभी ईंट भट्टों को निर्देशित किया गया है कि समस्त ईंट भट्टों में जलाई कार्य (फायरिंग) केवल छः महीने अर्थात् 01 जनवरी से 30 जून तक ही अनुमत होगी। आदेश की पालना सख्ती से की जावे तथा 01 जनवरी से 30 जून तक की अवधि में ही ईंट भट्टों में जलाई कार्य (फायरिंग) किये जावें। यदि 01 जुलाई से 31 दिसम्बर के मध्य हनुमानगढ़ एव श्रीगंगानगर जिले में स्थित किसी भी ईंट भट्टे में फायरिंग गतिविधि पायी जाती है, तो क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, हनुमानगढ़ द्वारा ईंट भट्टे पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।