श्रीगंगानगर, राज्य सरकार द्वारा घुमंतू समुदाय (विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू) के व्यक्तियों को केन्द्र व राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा घुमंतू समुदाय (विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू) के व्यक्तियों को आॅनलाइन घुमंतू पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जाकर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जायेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री विरेन्द्र पाल ने बताया कि इसके लिये समस्त जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त पंचायत समिति एवं नगरपालिका, नगरपरिषद में 12 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू सहायता शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। इन सहायता शिविरों में घुमंतू समुदाय के व्यक्तियों के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि जारी किये जाकर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाना है।
उन्होंने बताया कि इस हेतु प्रत्येक पंचायत समिति में एवं शहरी क्षेत्र के स्थानीय परिस्थिति अनुसार 5-8 वार्डों का कलस्टर बनाकर प्रत्येक कलस्टर पर शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। सहायता शिविरों में उपखण्ड अधिकारी को नोडल अधिकारी एवं संबंधित विकास अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिविरों में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू समुदाय के व्यक्तियों के आॅनलाईन आवेदन पत्र ई मित्रा द्वारा निःशुल्क भरे जायेंगे। इसके लिये किसी भी ई-मित्रा द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।