जैसलमेर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मुख्यालय जयपुर द्वारा 9 जनवरी 2026 को आदेश जारी कर सर्विस सेक्टर गतिविधियों जैसे अस्पताल,होटल, मैरिज गार्डन, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर ,शैक्षणिक संस्थान इत्यादि के संबंध में एक विशेष छूट का प्रावधान किया है।
मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय ,जैसलमेर के क्षेत्रीय अधिकारी जगदीश चौधरी ने बताया कि मंडल द्वारा जारी आदेश अनुसार ऐसे सभी होटल ,रिसोर्ट ,ऑटोमोबाइल इकाइयां ,अस्पताल एवं सभी सर्विस सेक्टर से संबंधित उद्योगों को 31 मार्च 2026 तक जल अधिनियम ,1974 एवं वायु अधिनियम ,1981 के तहत स्थापना/संचालन सम्मति के लिए आवेदन करने पर उनके पुराने बकाया शुल्क वसूली किए बिना ही आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा।
क्षेत्रीय अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सुविधा उन सभी प्रकरणों में भी लागू होगी जिनके आवेदन वर्तमान में मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय में जो लंबित हैं एवं जिनका निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय अधिकारी ने जैसलमेर जिले के सभी सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्योग धारकों से आह्वान किया कि वे इस विशेष शुल्क छूट योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके राज्य मंडल की विशेष छूट का पूरा फायदा उठावे व पर्यावरण नियमों की पालना सुनिश्चितता करें।