जिले में विमुक्त,घूमन्तु एवं अर्द्व घूमन्तु समुदाय के आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के लिए पंचायत समिति/नगरीय निकाय में लगेंगे 31 जनवरी तक शिविर

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Published on : 16 Jan, 26 03:01

जिला कलक्टर ने शिविरों के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को सौंपे कार्य दायित्व

जैसलमेर अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर के निर्देशों की पालना में जिले में घूमन्तु समुदाय ( विमुक्त,घूमन्तु एवं अर्द्व घूमन्तु) के विकास के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे वोटर आई.डी., आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, घूमन्तु जाति पहचान-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड जारी करने के लिए सहायता शिविरों का आयोजन 12 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रत्येक पंचायत समिति, नगरपरिषद, नगरपालिका में शिविर लगाए जाएगें।

जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी कर संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का प्रभारी नियुक्त कर निर्देशित किया कि वे विशेष शिविर लगाने की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारियों व शहरी क्षेत्र में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगरपरिष जैसलमेर व पोकरण सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है एवं निर्देश दिए कि वे घूमन्तु समुदाय के शिविरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें। इसके साथ ही संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी को निर्देश दिए कि वे शिविरों में ई-मित्र सेंटर, कम्प्यूटर एवं फोटोग्राफर इत्यादि संबंधित कार्यो के लिए आवश्यक कार्मिक नियुक्ति कर कार्य आवंटन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार मुख्य जिला शिक्षाधिकारी व उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए कि संबंधित शिविर प्रभारी से आपसी समन्वय स्थापित कर घुमन्तू समुदाय के व्यक्तियों को शिविर स्थल पर लाने की व्यवस्था करेंगे। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारियों को कैम्पों के लिए समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया कि वे संबंधित शिविर प्रभारी से समन्वय स्थापित कर घुमन्तू समुदाय के लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करवाने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे एवं उसकी दैनिक रिपोर्ट तैयार कर साप्ताहिक रुप से निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय को प्रेषित करेंगे।


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