जैसलमेर। राज्य के मूल निवासी युवाओ को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी, ब्ळज्डैम् थ्मम का पुनर्भरण कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के द्वारा युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार के लिए सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हे ं उद्यम के अन्य चरणों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र संतोष कुमारी ने बताया कि इस योजना के तहत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित नवीन उद्यमों सहित स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा मार्जिन मनी एवं शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं ब्ळज्डैम् थ्मम का पुनर्भरण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक (एच.यू.एफ/सोसायटी/भागीदारीफर्म/एल.एल.पी.फर्म/कम्पनी/स्वंय सहायता समूह) भी पात्र होंगे । योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।
पात्रता की शर्ते :-
ऽ आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होगी।
ऽ एच.यू.एफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एल.एल.पी.फर्म एवं कम्पनी की स्थिति मे उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा एव ं संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 स 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों मे ं निहित होना अनिवार्य होगा।
ऽ लाभार्थी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने पर राज्य सरकार की अन्य योजना मे भी पात्रतानुसार लाभ हेतु पात्र होंगे।
ऽ योजना क्रियान्वयन एजेन्सी:- मुख्यंमत्री युवा स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग एव वाणिज्य केन्द्र के माध्यम से किया जाएगा। कार्यालय आयुक्त उद्योग एव वाणिज्य राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए नोडल एजेन्सी होगा।
ऋण संबंधी प्रावधान एवं राजकीय सहायता का स्वरूप:- योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा नए उद्यम की स्थापना तथा विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए राजस्थान के निवासी युवाओं को शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जायेगा:-
ऽ 8वीं से 12वीं कक्षा पास आवेदक ऽ सेवा एव ं व्यापार क्षेत्र - 3.5 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा ऽ विनिर्माण क्षेत्र- 7.5 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा उक्त ऋण पर लोन राशि के 10 प्रतिशत अधिकतम 35 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता।
ऽ ग्रेजुएट/आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक एव ं उससे अधिक योग्यता वाले आवेदक ऽ सेवा एव ं व्यापार क्षेत्र - 5 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा ऽ विनिर्माण क्षेत्र- 10 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा उक्त ऋण पर लोन राशि के 10 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता।
ऽ आवश्यक दस्तावेज रू. जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, मूलनिवास प्रमाण-पत्र ेे, योग्यता प्रमाण पत्र व परियोजना रिपोर्ट जरूरी है। इच्छुक उद्यमी जिला उद्योग एवम् वाणिज्य केन्द्र, जैसलमेर में पूरी जानकारी ले सकते है।
ऽ आवेदन की प्रक्रिया रू.
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर चालू है । जिस पर पात्र आवेदक ैैव् प्क् ;ैपदहसम ैपहद व्दद्ध के माध्यम से स्वयं या निकटतम ई मित्र केन्द्र से आवेदन कर सकते हैं