जैसलमेर। जिला कलक्टर जैसलमेर प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी कर जिले में कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनमें अध्यय्नरत एवं निवासरत विद्यार्थियों को मानसिक सम्बलन एवं सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/अधिसूचना ,राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) पत्रांक दिनांक 13 जनवरी 2026 के अनुसरण में निर्देशानुसार जिला प्रशासन स्तर पर पर्याप्त निगरानी तंत्र की स्थापना एवं बेहतर ढंग से सफल क्रियान्वित के लिए तत्काल प्रभाव से जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति का गठन किया गया है।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार गठित की गई जिला स्तरीय कोचिंग संस्थान निगरानी समिति में जिला कलक्टर जैसलमेर को पदेन अध्यक्ष के रुप में और अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है। इसी प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर इस निगरानी समिति में पदेन सदस्य रहेंगे। इसके साथ ही नगरपरिषद आयुक्त को पदेन सदस्य एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर तथा जिलाशिक्षाधिकारी (माध्यमिक) को इसके लिए पदेन सदस्य लगाया गया है। आदेश के तहत इसी क्रम में मनोचिकित्सक, राजकीय श्रीजवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर को सदस्य के रुप लगाया गया है। इसी प्रकार प्राचार्य, एसबीके राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय जैसलमेर को सदस्य मनोनीत किया गया है।