उदयपुर। देशव्यापी व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के उपयोग पर लगाई गई रोक के क्रम में गुरुवार को जिला रसद अधिकारी प्रथम, सुश्री सृष्टि डबास के निर्देशन में घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफलिंग की रोकथाम हेतु कार्यवाही की गई। अवैध तरीके से एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर करने एवं कालाबाजारी की शिकायत पर प्रवर्तन अधिकारी गिर्वा डॉ. निशा मुन्दडा एवं प्रवर्तन अधिकारी (शहर) मानसी पण्ड्या द्वारा आरके सर्कल के पास पेट्रोल पम्प शिव कॉलोनी हॉकर एचपी गैस एजेंसी द्वारा एक घरेलू सिलेण्डर से कमर्शियल सिलेण्डर में गैस का ट्रासफर किया जा रहा था अतः मौके पर कुल 16 घरेलू 02 कमर्शियल एवं गैस ट्रासफर करने की बांसूरी जब्त की गई।
जिला रसद अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यवाहियों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रावधानों के आलोक में कार्यवाही की जायेगी।