बीकानेर। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, द्वारा दिनांक 10.04.2026 को राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 16.04.2025 के हवाले से असंविधनिक पत्र जारी करते हुए हिन्दुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य के प्रमाण पत्र वैध बताए ह। जबकी राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर ने दिनांक 29.01.2026 को ही राजस्थान सरकार के ग्रुप-5 के पत्र दिनांक 16.04.2025 पत्र को स्टे लगाते हुए आदेश दिए थे की हिन्दुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य गैर मान्यता प्राप्त संस्था है किन्तु निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, स्पष्ट आदेशों को नजरअंदाज करते हुए ऐसे निर्णय लिए हैं, जो न केवल नियमों के विरुद्ध हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना की ओर भी संकेत करते हैं।
इस प्रकार पुर्व मे भी भारत सरकार मे शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार को यह स्पष्ट किया था कि हिन्दुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य गैर मान्यता प्राप्त संस्था है ।
हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि एक ऐसी संस्था, जिसे न्यायालय और केंद्र सरकार द्वारा पहले ही गैर-मान्यता प्राप्त बताया जा चुका है, उसे विभागीय स्तर पर “वैध” दिखाया जा रहा है। यह कदम न केवल नियमों की अनदेखी है, बल्कि पूरे तंत्र की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है।
क्या निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, का कोई निजी फायदा है या वह अपने आपको सबसे राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर व भारत सरकार से ऊपर है या कोई राजनीतीक दबाव मे ऐसा किया जा रहा है ?