उदयपुर | आगामी 19 अप्रैल एवं 1 मई को अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावों पर बाल विवाह होने की अधिक संभावना रहती है |इन अवसरों पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालकों का जीवन बाल विवाह जैसी कुरीती की आहुति ना चढ़े इसके मध्येनजर गयात्री सेवा संस्थान उदयपुर, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन एलाइंस नई दिल्ली, जिला प्रशासन एवं बाल अधिकारिता विभाग,उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान एक महीने के लिए बाल विवाह मुक्त उदयपुर अभियान की शुरुआत की है जो दिनांक 17/04/2026 से 17/05/2026 तक चलेगा |
इस अभियान की शुरुआत 17/04/2026 को राजकीय किशोर गृह के सभागार में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित बैठक में अभियान से संबंधित पोस्टर का विमोचन से हुई | बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सचिव कुलदीप शर्मा ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है एवं इसकी रोकथाम हेतु कड़े कदम उठाते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी एवं यह तभी संभव होगा जब सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारियां को तत्परता के साथ निभाएंगे |
बैठक में उपनिदेशक बाल अधिकारिता विभाग के. के. चंद्रवंशी ने बताया कि प्रशासन इस अभियान को सफल बनाने हेतु पूर्ण रूप से प्रयासरत रहते हुए हमेशा अलर्ट मोड में कार्य कर रहा है |उक्त बैठक में विवाह में भागीदार विभिन्न स्टैक होल्डर हलवाई, बैंड, फोटोग्राफर आदि को बुला कर उन्हें बाल विवाह कानून से अवगत करवाया गया | इस अवसर पर गायत्री सेवा संस्थान के समन्वयक नितिन पालीवाल ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत संस्थान द्वारा एक हेल्प लाइन की शुरूवात की गई जिसका न. 8239999288 हैं |जिसके माध्यम से आप बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं | सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी एवं सूचना का सत्यापन होने पर 1100 रु. नकद पुरस्कार दिया जाएगा |
बैठक के अंत में चाइल्ड हेल्प लाइन के जिला समन्वयक नवनीत औदिच्य ने बताया की विभाग द्वारा टीम गठित कर सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा हैं एवं विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर भी शिकायत कर सकते हैं, यह कहते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया | बैठक में जिला बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा विभाग, मानव तस्करी विरोधी यूनिट गायत्री सेवा संस्थान एवं बच्चों के लिए कार्य कर रही सभी स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे |