360 किलो डोडा पोस्त तस्करी मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 2 लाख रुपये जुर्माना

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Published on : 04 Jun, 26 07:06

के डी अब्बासी 

कोटा,  विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा ने अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त तस्करी के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 27 जून 2020 को थाना अनंतपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रानपुर रीको क्षेत्र स्थित एक गोदाम में कार्रवाई की थी। तलाशी के दौरान गोदाम के एक कमरे से 24 कट्टों में भरा हुआ 360 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर मामला दर्ज किया।

पुलिस जांच के बाद कालू गुर्जर निवासी अमर कुआं, थाना अनंतपुरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 तथा हरिशंकर मीणा निवासी दारूखेड़ा, थाना चेचट के खिलाफ धारा 8/15 एवं 8/29 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों के बयान दर्ज कराए तथा 178 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए।

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस के न्यायाधीश श्री रामपाल जाट ने मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी कालू गुर्जर को दोषी ठहराकर 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं सह-अभियुक्त हरिशंकर मीणा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने की।


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