उदयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में श्रीमती रेखा चौधरी न्यायाधीश पारिवारिक न्याायलय कम संख्या-1 उदयपुर, गणपत लाल विश्नोई, न्यायाधीश एम.ए. सी.टी. न्यायालय कम संख्या 01 उदयपुर, विवेक कुमार त्रिपाठी न्यायाधीश श्रम एवं वाणिज्यिक न्यायालय न्यायालय, मनीष कुमार जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर, जितेन्द्र ओझा एडीएम सिटी, लखमाराम प्रतिनिधि जिला पुलिस अधीक्षक, रामकृपा शर्मा लोक अभियोजक एवं जितेन्द्र जैन अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर भी उपस्थित रहे ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल चैधरी ने बताया कि बैठक में 07 प्रकरण निस्तारित किये गए जिनमें पीडित एवं उनके आश्रितो को 28 लाख 50 हजार रूपये के पीडित प्रतिकर के अवार्ड पारित किये गए। पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफ.डी.आर. करवाने हेतु निर्देशित किया गया। बलात्संग, हत्या, एवं पोक्सों के प्रकरणों में पीड़ित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीडित एवं पीडित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है।