जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग की कार्रवाई

( 954 बार पढ़ी गयी)
Published on : 20 Jul, 26 16:07

अवैध रूप से संचालित 4 लक्जरी स्लीपर बसें सीज, 6 बसों पर 85,000 का जुर्माना लगाया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग की कार्रवाई

उदयपुर। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान  में जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमान ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशों के क्रम में सुरक्षित परिवहन के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने और वैधानिक प्रावधानों व सरकारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया है।

जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशानुसार गोवेर्धन विलास थाना क्षेत्र मे बालीचा चैराहे पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं परिवहन विभाग द्वारा एक संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से संचालित होने वाली और बसों की बनावट में अनधिकृत संरचनात्मक संशोधन करने वाली बसों के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया गया हैं ।

इस विशेष अभियान के दौरान टीम द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गईं निरीक्षण अभियान के तहत 10 बसों की जांच की गई तथा कुल 6 बसों के खिलाफ विभिन्न नियमों के उल्लंघन के तहत चालान बनाए गए। बस संचालकों पर लगभग 85 हजार का जुर्माना लगाया गया। गंभीर अनियमितताएं और अनधिकृत बदलाव पाए जाने पर 4 बसों को मौके पर ही सीज किया गया।

इस पूरी कार्रवाई को निष्पक्ष और सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए प्रशासन, न्यायपालिका और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिनमें अपर जिला न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल चैधरी जिला परिवहन अधिकारी श्री मुकेश डाड परिवहन निरीक्षक श्री राजेंद्र दन्तसुलिया मौजूद रहे।
मौजूद अधिकारियों ने बताया कि  लक्जरी और स्लीपर बसों में अनधिकृत रूप से किए जाने वाले बदलाव सड़क सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हैं, जिससे कई बार भीषण हादसे होते हैं और कीमती मानव जीवन की हानि होती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा ताकि आम जनता का सफर सुरक्षित बनाया जा सके।


साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.