उदयपुर। उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं सही मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 के तहत कार्रवाई की गई।निरीक्षण के दौरान कलडवास स्थित सागर फूड प्रोडक्ट, तथा खेमपुरा स्थित अमन फूड प्रोडक्ट में पैकेजिंग कार्य में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक कांटे असत्यापित पाए गए।
वहीं मादड़ी स्थित सुमन फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल एरिया में पैकेजिंग लाइसेंस नहीं मिला, जबकि कलडवास स्थित चमक इंडस्ट्रीज में आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रदर्शित नहीं पाया गया।
अनियमितताओं के चलते संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मौके पर ही कुल 29 हजार 500 का जुर्माना लगाया गया।अभियान के दौरान टीलूराम एंड संस एवं गुरुदेव भुजिया उद्योग का भी निरीक्षण किया गया, जहां सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार सही पाई गईं।
उक्त कार्रवाई विधिक माप विज्ञान अधिकारियों राकेश माहेश्वरी, निलेश खांट एवं सुरेश बिश्नोई द्वारा संयुक्त रूप से की गई।