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विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कोटपा अधिनियम के तहत की कार्यवाही

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01 Jun 25
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विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कोटपा अधिनियम के तहत की कार्यवाही

 विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर शनिवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक आदित्य के निर्देशन में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा कोटपा अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण जिले में चालान कार्यवाही की गई।

सीएमएचओ डॉ अशोक आदित्य ने बताया कि 31 मई से 14 जून तक चल रहे तम्बाकू नियंत्रण पखवाड़े में रोजाना तम्बाकू नियंत्रण संबंधित जन जागरूकता गतिविधियों का संचालन होगा एवं कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालान कार्यवाही जारी रहेगी।
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विक्रम सिंह ने बताया कि न सिर्फ उदयपुर शहर में अपितु जिले के समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के प्रयासों से तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायत करने के प्रयास भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ प्रणव भावसार ने बताया कि जिले में प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पाद जिन पर सचित्र चेतावनी नहीं है, उन विक्रेताओं के खिलाफ कोटपा अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत चालान कार्यवाही की गई। जिले में इस चालान कार्यवाही के दौरान औषधि नियंत्रक अधिकारी कुलदीप यदुवंशी, नेहा बंसल एवं  खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह द्वारा करीब 5000 से अधिक सिगरेट के प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की जब्ती की कार्यवाही की गई।


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