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जैसलमेर, जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू

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18 Mar 24
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जैसलमेर, जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 की गतिविधियां प्ररंभ हो गई है। यह चुनाव शंातिपूर्वक स्वतत्र, निष्पक्ष एव सुव्यवस्थ्ति ढंग से संपन्न करवाये जाने आवश्यक है साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक बिना किसी भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए असामाजिक, आवांछित एवं बाधक तत्वों की गाविधियों को नियंत्रिक करने, कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः इन परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गई है।

आदेशानुसार जैसलमेर में जिले की राजस्व सीमाओं के भीरत संपूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, एम.एल.गन बीएल गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू छूरी, बछी, गुप्ती,, कटार, धारिया, बघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा न ही साथ लेकर चलेगा।

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। साथ ही दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं। लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। यह आदेश राष्ट्रीय राईफल एसोसियेशन के वे सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे हैं, उन पर भीा लागू नहीं होगा।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जैसलमेर जिले की सीमा में इन तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति सबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना सार्वाजनिक स्थन पर कोई भी जुलुस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नही करेगा एवं न ही संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नही करेगा जिससे यातायात व्यवस्था एव जनशंाति विक्षुब्द न हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नही होगा।

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही भाषण, उद्बोधन देगा न ही ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर चुनाव सामग्री छपवायेगा, छापेगा, या वितरण करेगा या वितरित करवायेगा, न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियों, टेपरिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो विडियो कैसेट या अन्य किसी कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा ना ही करवायेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप, यूट्युब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा -लेखन या प्रति चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा, और न ही सार्वजनिक सम्पतियों विरूपण करेगा/करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का इस प्रयोजन के लिए उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन के लिए दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सुखा दिवस पर मदिरा-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा / करवायेगा। संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा/न ही करवायेगा। किसी भी मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारे गिरजाघर या अन्य धार्मिक स्थान का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेलफोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।

इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडिंत किया जायेगा । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है एवं आगामी 6 जून 2024 की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगा।


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