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‘‘कैलाश मानसरोवर यात्रा‘‘ प्रति यात्री एक लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता

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18 Sep 25
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‘‘कैलाश मानसरोवर यात्रा‘‘ प्रति यात्री एक लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता

श्रीगंगानगर। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कराई जाने वाली ‘‘कैलाश मानसरोवर यात्रा‘‘ के लिये देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 100 तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूर्ण करने के पश्चात अधिकतम एक लाख रूपये प्रति यात्री की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उक्त यात्रा माह जुलाई 2025 से सितम्बर 2025 के मध्य सम्पन्न करने के पश्चात दो माह के अन्दर (अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2025) आवदेन कर सकते हैं। इस वर्ष की निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उनका चयन लॉटरी द्वारा किया जावेगा।
योजनान्तर्गत पात्रता की मुख्य शर्तें
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी है। यात्रा समाप्ति के उपरान्त विदेश मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न किये जाने का प्रमाणिकरण देना आवश्यक होगा तथा यात्रा समाप्ति के दो माह के भीतर (अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2025 ) तक आवेदन सम्बन्धित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग कार्यालय में पेश करना होगा। प्राप्त आवेदन संख्या 100 से अधिक होने पर चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस यात्रा के तहत अनुदान यात्री के जीवनकाल में एक ही यात्रा के लिए एक बार देय होगा।

’’सिन्धु दर्शन यात्रा योजना‘‘
प्रति यात्री 15 हजार की आर्थिक सहायता दी जायेगी
देवस्थान विभाग की सिन्धु दर्शन योजना के अंर्तगत लद्दाख स्थित ’’सिन्धु दर्शन यात्रा‘‘ हेतु राज्य के 200 तीर्थ यात्रियों को यात्रा पूर्ण करने के पश्चात अधिकतम 15000 रूपये प्रति यात्री आर्थिक सहायता देवस्थान विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी। आवेदक द्वारा योजना के तहत 31 अक्टूबर 2025 तक यात्रा सम्पन्न कर दो माह की अवधि (31 दिसम्बर 2025) तक लिखित आवेदन सम्बन्धित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग कार्यालय में पेश करना होगा।




योजनान्तर्गत पात्रता की मुख्य शर्तें
आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए एवं राजस्थान का मूल निवासी हो। यात्री को यात्रा स्वयं के स्तर से लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन कर सम्पन्न करनी होगी। वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र (टिकट, रसीदें इत्यादि) प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम 15,000 रूपये प्रति तीर्थ यात्री की सीमा तक देवस्थान विभाग, राजस्थान-सरकार द्वारा दी जायेगी। अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र यात्री को अपना दावा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित ऑफलाइन आवेदन संबंधित सहायक आयुक्त को 31 दिसम्बर 2025 से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित यात्री संख्या 200 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर चयन लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।
लॉटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा कर ली हो) को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जाएगी एवं लॉटरी में चयन होने पर दोनो अनुदान के पात्र होंगे। यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदक आ गए तो एक परिवार से अधिकतम 3 व्यक्तियों को अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा। इस यात्रा के तहत अनुदान यात्री के जीवनकाल में एक ही यात्रा के लिए एक बार ही देय होगा। योजनाओं की विस्तृत जानकारी, आवेदन-पत्र एवं संबंधित सहायक आयुक्त कार्यालयों की सूची देवस्थान विभाग की वेबसाईटः devasthan.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन फॉर्म संबंधित सहायक आयुक्त कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराये जा सकेंगे। 


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