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समस्त वाहनों पर 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य

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28 Apr 24
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समस्त वाहनों पर 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य


उदयपुर, एक अप्रेल 2019 से पहले खरीदे गए समस्त प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए अंतिम तिथि 30 जून है।
प्रादेषिक परिवहन अधिकारी नेमीचन्द पारीक ने बताया कि वाहन स्वामियों अभी भी 1 अप्रेल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में बड़ी संख्या में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगवाई है। अभी भी वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अप्रेल 2019 से पहले उपलब्ध नम्बर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी या उन्हें आसानी से हटाया जा सकता था। ऐसे में पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों को किसी अपराध में संलिप्त वाहनों को ट्रेक करना मुष्किल हो जाता था। अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लग जाने से वाहनों की चोरी एवं अन्य अपराधों में कमी आएगी क्योंकि ये केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती है और वाहन में लगने के बाद खुलती नहीं है, बल्कि इनके हिंज को काटना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि वाहन मालिक इस पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेषन नम्बर, इंजन नम्बर, चैसिस नम्बर डाल कर प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक करा सकते हैं। ऑनलाईन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी तथा वाहन स्वामी निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय में जाकर नम्बर प्लेट लगवा सकते है। पारीक ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए परिवहन विभाग ने दरें निर्धारित कर दी है। डीलर्स को इन दरों के आधार पर ही नम्बर प्लेट लगानी होगी। निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने पर डीलर के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने समय सीमा निर्धारित कर दी थी। विभागीय परिपत्र के अनुसार अंतिम तिथि 30 जून है। इस अवधि के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगी पाई गई उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने वाहन स्वामियों का आह्वान किया कि अब भी अपनी पुरानी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवा कर विभागीय कार्यवाही एवं अन्य असुविधाओं से बचे।


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