जैसलमेर। जिले में आगामी दिनांक 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के मध्य सेवानिवृत हो रहे राज्यकर्मी जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1960 से 31 मार्च 1967 है जिनकी राज्य बीमा पॉलिसी दिनांक 1 अप्रैल 2026 को परिपक्व होगी। जिनकी अन्तिम प्रीमियम कटौती दिसम्बर 2025 के वेतन से कटवाकर परिपक्वता स्वत्व दावा प्रपत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ति कर कर्मचारी की स्वंय की एस.एस.ओ. आईडी से न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर 01 से 20 जनवरी तक अनिवार्य रूप ऑनलाईन-सबमिट कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि उनके स्वत्व दावे के निस्तारण की आवश्यक कार्यवाही कर दावा राशि संबंधित कार्मिको के बैंक खाते में समय पर जमा करावायी जा सके।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जैसलमेर के उप निदेशक हरिहर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में परिपक्वता स्वत्व दावा प्रपत्र के साथ प्रमाण पत्र ‘क‘ (प्रथम भाग) परिशिष्ट ‘क‘, मूल बीमा पॉलिसी, बीमा रिकॉर्ड बुक, पदस्थापन विवरण, आईएफएमएस/पे मैनेजर अनुसार बैंक खाता पासबुक या निरस्त चौक की प्रति आवश्यक रूप से सलंग्न कर प्रस्तुत करावे।
उन्होनें बताया कि राज्य सरकार के चिकित्सा अधिकारी जिनकी सेवानिवृति आयु 60 से 62 अथवा 68 कर दी गई है उनकी राज्य बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि स्वतः ही तदानुसार परिवर्तित हो जायेगी।
उल्लेखनीय है कि बीमेदार अपनी बीमा पॉलिसी को बीमा नियम 39/2(1) के तहत एक वर्ष निरन्तर जारी रखना चाहता है तो अपने एस.एस.ओ. आई.डी पर एक्सटेन्ड पॉलिसी विकल्प पर सबमिट कर आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से विकल्प पत्र भरकर बीमा कार्यालय को अवश्य भिजवावे।
Source: