उदयपुर।मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा संविदा, फिक्स, एग्रीमेंट एवं बैकडोर (एसएफएबी) श्रेणी के गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों के कार्य समय में परिवर्तन करते हुए नया समय प्रातः 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित किया गया है, जो ग्रीष्मावकाश की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक एफ.6/251/2025 दिनांक 03 मई 2025 के अंतर्गत जारी किया गया।
इस निर्णय का तीव्र विरोध विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन, संविदा एसएफएबी भारतीय मजदूर संघ उदयपुर द्वारा किया गया है। संगठन ने इसे स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा है कि जब विश्वविद्यालय के स्थाई गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों के लिए 22 अप्रैल 2025 को जारी आदेश के तहत कार्यालय समय प्रातः 8 से दोपहर 1 बजे तक किया गया है, तो एसएफएबी कर्मचारियों के लिए भिन्न समय निर्धारित करना अनुचित है।
संविधानिक श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ, जो केंद्र और राज्य दोनों में सत्तारूढ़ भाजपा का प्रमुख समर्थक संगठन है, उससे संबद्ध होने के बावजूद इस आदेश की अनदेखी ने प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर किया है। संगठन का कहना है कि एसएफएबी कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति और दायित्व स्थाई कर्मचारियों से भिन्न नहीं है, ऐसे में समय निर्धारण में यह दोहरापन पूरी तरह अनुचित है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए कई सरकारी विभागों और महाविद्यालयों में कार्यालय समय में परिवर्तन कर कर्मचारियों को राहत दी है। इसके विपरीत विश्वविद्यालय प्रशासन ने लगभग 300 एसएफएबी कर्मचारियों को अपराह्न 3 बजे तक कार्यालय में कार्य करने के बाद भीषण गर्मी में सड़क पर पैदल या निजी वाहन से घर लौटने के लिए विवश कर दिया है। संगठन ने प्रश्न उठाया है कि यदि इस गर्मी में कोई कर्मचारी प्रभावित होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा — विश्वविद्यालय प्रशासन या राज्य सरकार?
संगठन द्वारा इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को ज्ञापन भी सौंपा गया था, परंतु उन्हें केवल पूर्व आदेशों का हवाला देकर जवाब देते हुए यह स्वीकार नहीं किया कि एसएफएबी कर्मचारी पूरे सात घंटे कार्य करते हैं, और इस आधार पर समय का समरूपीकरण अपेक्षित है।
भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि एसएफएबी कर्मचारियों के लिए या तो वर्षभर 10 से 5 बजे तक का नियमित समय लागू किया जाए, अथवा ग्रीष्मावकाश की अवधि में स्थाई कर्मचारियों की तर्ज पर 8 से 1 बजे तक का समय निर्धारित किया जाए।