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जैसलमेर जिले में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक

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09 May 25
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जैसलमेर जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी कर जैसलमेर जिले के भारत पाक सीमा पर स्थित होने से वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए आमजन की सुरक्षा एवं जनहित को सर्वाेपरि रखते हुए सम्पूर्ण जिला क्षेत्राधिकार में आयोजित होने वाले सभी मेलें, जुलुस, धार्मिक शोभायात्रा, रैली, प्रदर्शनी, सार्वजनिक आयोजनों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत रोक लगाई गई है। किसी प्रकार की रैली, मेला आयोजन, जुलुस, धार्मिक शोभायात्रा, प्रदर्शनी, सार्वजनिक आयोजन आयोजित नही किये जा सकेंगे कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले एवं उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, नहीं ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, ही ऐसे किसी पेम्पलेट या ही पोस्टर छपवायेगा एवं ही वितरण करेंगा।

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मिडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप्प, युट्युब इत्यादि के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेंगा।

 

विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश सरकारी गतिविधियों यथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में सलंग्न अधिकारीयों पर लागु नहीं होगा


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