जैसलमेर। शासन सचिव, वादकरण विधि एवं विधिक कार्य विभाग, (राजकीय वादकरण) जयपुर के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में राज्य पक्ष की ओर से जैसलमेर जिले में स्थित न्यायालयों में साईबर क्राईम से सम्बन्धित प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए नवसृजित विशिष्ठ लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य अभिभाषकों का पैनल तैयार कर विधि विभाग को भिजवाने के लिए निर्धारित अर्हता धारक अभिभाषकों से निर्धारित प्रारूप में आगामी दिनांक 05 मई, 2026 तक आवेदन पत्र आंमत्रित किये गये है।
जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जायेगा इसके साथ ही राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेण्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(3) एवं संबंधित विशेष अधिनियमों के तहत अर्हता पात्र आवेदक के पास साईबर कानून विशेषज्ञ, जिन्हें न्यूनतम कम से कम 10 वर्ष का वकालात करने का अनुभव होना नितांत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता को राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपॉर्टमेंट मेन्युअल 1999 की धारा 16 के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र एवं शैक्षिक प्रशेक्षिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति (दो-दो प्रतिया) भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।