कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विदृालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की चयन प्रािया के जरिए हुईं सभी नियुक्तियों को रद्द करते हुए सोमवार को इसे अमान्य करार दे दिया। न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार राशिदी की खंडपीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नियुक्ति प्रािया के संबंध में और जांच करने तथा तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने पश्चिम बंगाल विदृालय सेवा आयोग (एसएससी) को नईं नियुक्ति प्रािया शुरू करने का निर्देश भी दिया। उल्लेखनीय है कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अयथिर्यो ने 2016 एसएलएसटी परीक्षा दी थी।कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील फिरदौस शमीम ने कहा कि इन रिक्तियों के लिए कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। खंडपीठ ने आदेश पर रोक लगाने के कुछ अपीलकर्ताओं के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।