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राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिले के जर्जर अवस्था के राजकीय स्कूलों का एडीजे ने किया निरीक्षण

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18 Sep 25
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राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिले के जर्जर अवस्था के राजकीय स्कूलों का एडीजे ने किया निरीक्षण

श्रीगंगानगर। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर द्वारा जिले के ब्लॉक पदमपुर, रायसिंहनगर, सादुलशहर व श्रीगंगानगर के जर्जर अवस्था के विभिन्न राजकीय विद्यालयों का 16 व 17 सितम्बर 2025 को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्कूल का भवन पूर्ण रूप से जर्जर होने से उनको बंद किया जाना पाया गया। इसमें शिक्षित बच्चों के लिए वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उसी गांव के ही गुरूद्वारा साहिब या मन्दिर में स्कूल को अस्थाई तौर पर संचालित किया जा रहा है, जिनमें मूलभूत सुविधाओं की कमियां पाई गई।  
निरीक्षण के दौरान एडीजे श्री सुथार ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर बैंच द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (पीआईएल) सं. 11613/2025 उनवानी स्वप्रेरणा बनाम भारत संघ में 09.09.2025 को आदेश पारित कर राज्य के जर्जर अवस्था के राजकीय स्कूल पर संज्ञान लेकर उनके निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने हेतु जिले के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस क्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर से जिले के जर्जर अवस्था में अवस्थित राजकीय विद्यालयों की सूची प्राप्त कर ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर संचालित स्कूलों में साफ-सफाई सहित बच्चों के बैठने, हवा, पानी आदि की मूलभूत सुविधाओं की कमी पाई गई। इसकी निरीक्षण रिपोर्ट शीघ्र ही माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के माध्यम से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच को प्रेषित की जायेगी। राजकीय विद्यालयों का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र शिक्षा) श्री अरविन्द्र सिंह के साथ किया गया। 


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