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उपभोक्ता मामले विभागः कंज्यूमर केयर अवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित

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27 Nov 25
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श्रीगंगानगर। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कंज्यूमर केयर अवार्ड योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी श्री संदीप गौड़ ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और राज्य उपभोक्ता आंदोलन को जन सहभागिता के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाने के साथ उपभोक्ता जागरूकता संबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री की कंज्यूमर केयर अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री की पहल पर इसकी शुरुआत की गई है।
श्री गौड़ ने बताया कि योजना के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण, न्यायए प्रतितोष, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान, शोध, नवाचार, प्रकाशन एवं उपभोक्ता शिक्षा क्षेत्र में उपभोक्ता विषयक महत्वपूर्ण नवाचार करने वाले, अधिनियम अथवा नियम का प्रवर्तन एवं क्रियान्वयन, प्रतितोष एवं शिकायत निवारण के लिए उल्लेखनीय प्रयास, उपभोक्ता विषयक अनुसंधान, शोध पत्र, पुस्तक और विषय सामग्री का प्रकाशन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रवर्तन, जांच, निर्णय, मध्यस्थता, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता जागृति एवं प्रचार-प्रसार करने वाले राज्य के स्थाई निवासी अथवा आमजन, राजकीय कार्मिक, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, शिक्षण संस्थान, महिला संस्थान आदि के प्रतिनिधि इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे।
संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी ने बताया कि मापदंड पूर्ण करने वाले चयनित राजकीय एवं स्वायत्तशासी श्रेणी के लिए 5 लाख रुपए का एक अवार्ड, संस्थागत श्रेणी के लिए दो लाख रुपए का एक अवार्ड तथा व्यक्तिगत श्रेणी के लिए 51 हजार रुपए के तीन अवार्ड सहित कुल पांच नकद पुरस्कार, ताम्रपत्र एवं प्रशस्ति पत्र पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि योजना का संपूर्ण विवरण एवं योजना के तहत आवेदन के लिए गूगल फॉर्म विभागीय वेबसाइट कंज्यूमर अफेयर्स डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय के दौरान किसान भवन के द्वितीय तल पर स्थित संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
----------उपभोक्ता मामले विभागः कंज्यूमर केयर अवार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित
बीकानेर/श्रीगंगानगर, 26 नवम्बर। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कंज्यूमर केयर अवार्ड योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी श्री संदीप गौड़ ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और राज्य उपभोक्ता आंदोलन को जन सहभागिता के माध्यम से और अधिक सशक्त बनाने के साथ उपभोक्ता जागरूकता संबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री की कंज्यूमर केयर अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री की पहल पर इसकी शुरुआत की गई है।
श्री गौड़ ने बताया कि योजना के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण, न्यायए प्रतितोष, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान, शोध, नवाचार, प्रकाशन एवं उपभोक्ता शिक्षा क्षेत्र में उपभोक्ता विषयक महत्वपूर्ण नवाचार करने वाले, अधिनियम अथवा नियम का प्रवर्तन एवं क्रियान्वयन, प्रतितोष एवं शिकायत निवारण के लिए उल्लेखनीय प्रयास, उपभोक्ता विषयक अनुसंधान, शोध पत्र, पुस्तक और विषय सामग्री का प्रकाशन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रवर्तन, जांच, निर्णय, मध्यस्थता, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता जागृति एवं प्रचार-प्रसार करने वाले राज्य के स्थाई निवासी अथवा आमजन, राजकीय कार्मिक, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, शिक्षण संस्थान, महिला संस्थान आदि के प्रतिनिधि इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे।
संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी ने बताया कि मापदंड पूर्ण करने वाले चयनित राजकीय एवं स्वायत्तशासी श्रेणी के लिए 5 लाख रुपए का एक अवार्ड, संस्थागत श्रेणी के लिए दो लाख रुपए का एक अवार्ड तथा व्यक्तिगत श्रेणी के लिए 51 हजार रुपए के तीन अवार्ड सहित कुल पांच नकद पुरस्कार, ताम्रपत्र एवं प्रशस्ति पत्र पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि योजना का संपूर्ण विवरण एवं योजना के तहत आवेदन के लिए गूगल फॉर्म विभागीय वेबसाइट कंज्यूमर अफेयर्स डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय के दौरान किसान भवन के द्वितीय तल पर स्थित संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
 


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