जैसलमेर। राज्य सरकार एवं आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्देशों के क्रम में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत नियम 7(1(ख) की प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त नियम 11(2) के अंतर्गत संभावित रूप से पात्र पाये गये आवेदकों की ग्रामवार सूचियां तैयार कर सार्वजनिक की गई हैं।
यह सूचियां विभागीय वेबसाइट landrevenue-rajasthan-gov-in पर अपलोड कर दी गई हैं, साथ ही अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (प्रशासन), जैसलमेर के कार्यालय, समस्त संबंधित तहसील मुख्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय एवं संबंधित पंचायत समिति कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की गई हैं।
आपत्तियों के लिए सात दिवस का समय
आवंटन अधिकारी एवं उपयुक्त उपनिवेशन, जैसलमेर ने बताया कि तैयार इन सूचियां पर आपत्तियों के लिए सभी को सात दिवस का समय का समय दिया गया है। साथ ही, उन्होंने जन सामान्य से अपील की है कि यदि इस संभावित पात्र आवेदकों की पात्रता के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, तो वह व्यक्ति स्वयं संबंधित दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर, या विभागीय ई-मेल eaccbikaner@gmail-com या dyccjsm@gmail-com पर मेल के माध्यम से भी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
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