लोक उपयोगिता सेवाओ से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु राज्यव्यापी विशेष अभियान तीन चरणों में संचालित किया जायेगा

प्रथम चरण (10 नवम्बर 2025 से 10 दिसम्बर 2025)

द्वितीय चरण (10 दिसम्बर 2025 से 10 जनवरी 2026)

तृतीय चरण (10 जनवरी 2026 से 10 फरवरी 2026)

जैसलमेर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वाधान में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर श्री ओमी पुरोहित के निर्देशानुसार एक राज्यव्यापी विशेष अभियान ’’न्याय आपके द्वार-लोक उपयोगिता समस्याओ ं का सुलभ एवं त्वरित समाधान” प्रारम्भ किया गया है। उक्त अभियान 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक 03 चरणों में संचालित किया जायेगा। यह अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थायी लोक अदालतों एवं पी एल वी के माध्यम से कार्ययोजना का संचालन किया जायेगा।

            इस अभियान में लोक उपयोगिता सेवाओं के अन्तर्गत सेवाएं वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवाएं, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा, किसी भी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति, लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणालियां, अस्पताल या डिस्पेन्सरी में सेवा, बीमा सेवा, बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं, आवासीय सेवाएं, लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस सेवा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाएं, आवास और भू सम्पदा सेवाएं शामिल है।

           इन सभी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निर्धारण के लिए 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक स्थायी लोक अदालत के माध्यम से इन शिकायतो का निवारण किया जाएगा।

हेलपलाईन नम्बर- नालसा- 15100

रालसा व्हाट्सअप नं.- 9119365734

जिविसेप्रा जैसलमेर- 8306002123

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