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होली और खाटूश्याम जी मेले के दौरान रेलवे द्वारा विशेष चौकिंग अभियान

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19 Feb 26
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होली और खाटूश्याम जी मेले के दौरान रेलवे द्वारा विशेष चौकिंग अभियान

जयपुर। होली पर्व एवं खाटूश्याम जी में आयोजित वार्षिक मेले के अवसर पर यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के अतिरिक्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा व्यापक एवं विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं। होली पर्व पर उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 23 स्पेशल ट्रेनों के 113 ट्रिप संचालन तथा 24 स्पेशल ट्रेनों के 114 ट्रिप संचालन की अवधि में विस्तार की अधिसूचना जारी की अधिसूचना जारी की गई है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री अमित सुदर्शन ने बताया कि रेलवे द्वारा विभिन्न मार्गों पर यात्री भार की समीक्षा कर यात्रियों को सुगम रेल यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। होली के त्यौहार एवं खाटूश्याम जी मेले की अवधि के दौरान यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए विशेष अभियान चला, जा रहे हैं। इस दौरान ट्रेनों और स्टेशनों पर सुरक्षा, स्वच्छता तथा अनाधिकृत यात्रा रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान की जा सके। इन अभियानों के लिए मुख्यालय स्तर और मण्डल स्तर पर टीम का गठन किया गया है जो नियमित रूप से स्टेशनों और ट्रेनों का निरीक्षण करेगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। त्यौहारों के अवसर पर अक्सर देखा जाता है कि यात्री प्रतिबंधित पदार्थ जैसे पटाखे, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेण्डर, केरोसिन, सूखी झाडिया, नशीले पदार्थ इत्यादि लेकर सफर करते है जोकि रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित है और यह यात्रियों की सुरक्षा को प्रभावित करता है।
रेलवे अधिनियम के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित या विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, अगर कोई ऐसा करते पाए गए तो 1,000 तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है। रेलवे सुरक्षा बल के दस्तों द्वारा स्टेशनों और ट्रेनों में गहन चौकिंग की जाती है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के तहत कोई भी अवांछनीय गतिविधि पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इन चौकिंग अभियानों में बिना टिकट यात्रा, निर्धारित श्रेणी के अतिरिक्त अन्य डिब्बों में यात्रा, अनाधिकृत वेडिंग और गंदगी करने वाले यात्रियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। रेलवे द्वारा अनियमितताओं के मामलो को गंभीरता के साथ लिया जाता है और किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होने पर सख्त कार्यवाही की जाती है। किसी भी यात्री को गैर कानूनी कृत्यों के संबंध में सूचना प्राप्त हो तो वह रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे कर्मचारियों को इसकी सूचना देवे अथवा रेलवन ऐप/139 पर शिकायत भी दर्ज करवा सकते है।
यात्रियों से अपील है कि स्टेशन और ट्रेन में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत रेलवे सुरक्षा बलए टीटीई को देवे या रेलवन ऐप/139 पर शिकायत दर्ज करवाये। 


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