जैसलमेर । जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के दिशा-निर्देशों की पालना में जिला रसद अधिकारी सवाई राम सुथार के नेतृत्व में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को जैसलमेर शहर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
जिला रसद अधिकारी सवाई राम सुथार, प्रवर्तन निरीक्षक गोकुल चंद मीना एवं विभागीय टीम द्वारा शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण और जाँच की गई।
जाँच के दौरान शहर के 3 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन 3 प्रतिष्ठानों से कुल 6 घरेलू गैस सिलेंडरों को मौके पर ही जब्त कर लिया।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश के तहत एक गंभीर कानूनी अपराध है। विभागीय टीम द्वारा इन सभी दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगामी वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जिला रसद विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का ब्लैक मार्केटिंग या व्यावसायिक स्थलों पर अवैध इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपभोक्ताओं के हक का हनन करने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों व होटल संचालकों के खिलाफ आने वाले दिनों में भी इस तरह के औचक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।