जैसलमेर। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में वित्त विभाग के आदेश की पालना के तहत मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयों और भविष्य सम्बन्धी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हे सम्बल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का संचालन ऑनलार्इ्रन मोड पर किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 41 से 45 वर्ष  आयुवर्ग के लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन विश्वकर्मा पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। योजना के पात्र अभिदाताओं जिनकी मासिक आय 15000 रूप्ये से कम है उनको 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रूपये 3000/- (अक्षरे राशि रूपये तीन हजार मात्र) मासिक पेंशन आजीवन एवं मृत्यु के बाद मनोनीत को 50 प्रतिशत देय होगी। इस योजना के अन्तर्गत देय पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्वजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। उक्त योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के स्तर से किया जा रहा है तथा योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रकिया विभाग के जिला कार्यालयों के माध्यम से संपादित की जा रही है।

      जिले के जिन भी  लाभार्थीयों को इस योजना में रजिस्टेªशन करवाना है वो अपना जनाधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड नंबर, आधार कार्ड, UAN कार्ड,बैंक में बचत खाता की पासबुक/कैंसिल चेक आदि दस्तावेजों को लेकर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अचलंवशी कॉलोनी, सीएमएचओ ऑफिस के पीछे डेडानसर रोड स्थित जिला कार्यालय, जैसलमेर में संपर्क कर योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु  कार्यालय के विज्ञ कार्मिक मनोज कुमार मीना (मो0 6377818280) से संपर्क करें।

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