श्रीगंगानगर। दीपावली पर्व पर कानून व्यवस्था एवं जन शान्ति बनाये रखने के लिये तथा किसी अप्रिय घटना होने से बचाव करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू के अनुसार दीपावली पर्व पर कोई भी दुकानदार बिना लाईसेंस के आतिशबाजी का विक्रय न करें। विक्रय स्थल पर चार बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम, कम्बल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कोई अप्रिय घटना होने पर फायर बिग्रेड, पीएमओ, एम्बुलेंस एवं सिटी कंट्रोल रूम को सूचित करें। आदेशों की पालना के लिये एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगानगर, उप पुलिस अधीक्षक शहर तथा फायर ऑफिसर नगर परिषद श्रीगंगानगर को शामिल किया गया है। जिला मुख्यालय के अलावा समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, उपतहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों से समन्वय रखते हुए आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
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