श्रीगंगानगर । विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट गंगानगर द्वारा अस्थाई पटाखा लाईसेंस जारी करने के लिये कार्य विभाजन किया गया है।
जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि जिला मुख्यालय के अस्थाई पटाखा लाईसेंस जारी करने का कार्य अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सतर्कता) श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड करणपुर, पदमपुर, सादुलशहर, सूरतगढ़, घडसाना, अनूपगढ़, रायसिंहनगर व विजयनगर क्षेत्र में अस्थाई पटाखा लाईसेंस जारी करने का कार्य संबंधित एसडीएम द्वारा किया जायेगा। आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर विस्फोटक नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2019 के तहत निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
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