श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा सामान्य चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर 2025 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। आयोग ने को निर्देश दिए हैं कि चुनाव दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाए जाएँ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि आगामी चुनाव में सभी मतदान केंद्रों को ग्राउंड फ्लोर/सड़क स्तर पर रखा जाएगा और दिव्यांग मतदाताओं और व्हीलचेयर उपयोग करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उचित ढलान वाली रैंप उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, मतदान बूथ में प्रवेश के समय दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
दृष्टिहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने ब्रेल लक्षणों वाले सुलभ मतदाता सूचना पर्चे जारी करने का निर्देश दिया है, जो नियमित मतदाता सूचना पर्चे के साथ प्रदान किए जाएंगे।
श्री महाजन ने बताया कि निर्वाचन नियम 1961 की धारा 49एन के अनुसार, दृष्टिहीन व्यक्ति अपने साथ किसी सहयोगी को लेकर मतदान केंद्र पर जा सकते हैं, जो उनके लिए वोट डालने में सहायता करेगा।
सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल डमी बैलेट शीट भी उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी दृष्टिहीन मतदाता के लिए यह शीट स्वयं अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान करेगी, ताकि वे ब्रेल सुविधा का उपयोग कर स्वतंत्र रूप से वोट डाल सकें, बिना किसी सहयोगी की मदद लिए।
आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पीडब्ल्यूडी मतदाता ईसीआईएनईटी के दिव्यांग (सक्षम) मॉड्यूल पर पंजीकरण कर परिवहन और व्हीलचेयर सुविधा की भी मांग कर सकते हैं।

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