श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने जिले की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति तथा भारत.पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा की निकटता को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण सैन्य स्थलों के आसपास ड्रोन एवं अन्य अनधिकृत हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार तहसील सादुलशहर स्थित यफील्ड एम्युनिशन डिपोः एफडीद्ध सूरतगढ़ तहसील स्थित स्टेशन एम्युनिशन स्टोरेज फैसिलिटी एसएएसएफ बिरधवाल तथा लालगढ़ जाटान मिलिट्री स्टेशन की बाहरी परिधि के आसपास कम से कम एक किलोमीटर क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में बिना अनुमति मानव रहित विमान यड्रोनद्ध या किसी भी प्रकार की अनधिकृत हवाई गतिविधि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि ड्रोन संचालन के लिए विमान अधिनियम 1934, मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। यह आदेश सेना, पुलिसए अर्धसैनिक बल, होमगार्ड तथा कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों की अधिकृत गतिविधियों पर लागू नहीं होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
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अनधिकृत हवाई गतिविधि का संचालन प्रतिबंधित
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