पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी अयोग्यता के खिलाफ अपील वापस लेने का अनुरोध किया था। तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से इमरान खान, पांच अगस्त से जेल में बंद हैं। तोशखाना राज्य भंडारा से मिले उपहारों की बिी से प्राप्त आय का विवरण न दे पाने के मामले में पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ाईंसीपीा ने खान को अयोग्य घोषित कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक- ए-इंसाफ पार्टी के नेता खान निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ाआईंएचसीा के प्रमुख का रख किया और यह तर्क दिया कि उन्होंने यह संपत्ति कानूनी रूप से खरीदी थी।