GMCH STORIES

श्रमिकों को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव के लिए श्रम विभाग ने नियोजको से  की अपील

( Read 296 Times)

06 May 26
Share |
Print This Page

        जैसलमेर। श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में आगामी भीषण गर्मी एवं हीटवेव (लू) की स्थिति को देखते हुए जिलेभर में कार्यरत/संचालित सभी प्रकार के संस्थानों से अपील की है कि आपके प्रोजेक्ट/कार्य पर कार्यरत कार्मिको/श्रमिकों के लिए गर्मी से बचाव के लिए विशेष उपाय करे, ताकि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर गर्मी का प्रभाव कम पडे़।

         श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में आगामी भीषण गर्मी और हीटवेव (लू) की स्थिति को देखते हुए श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

       मई-जून माह में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लू का प्रभाव सर्वाधिक होता है, अतः नियोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे श्रमिकों के कार्य समय को इस प्रकार पुनः निर्धारित करें कि वे सीधे ताप से बच सकें।

      पेयजल एवं बुनियादी सुविधाए - समस्त औद्योगिक संस्थानों में स्वच्छ एवं ठंडे पेयजल की उपलब्धता अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही, ठेका श्रम अधिनियम के तहत कैन्टीन, रेस्ट रूम, लैट्रिन-यूरिनल्स और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

       स्वास्थ्य प्रबंधन - कार्यस्थलों पर आपात स्थिति के लिए आईस पैक की व्यवस्था रखने एवं चिकित्सा विभाग के समन्वय से श्रमिकों का नियमित हैल्थ चैक-अप करवाने के निर्देश दिए हैं एवं निर्माण स्थलों पर विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।

       वेतन सुरक्षा - ऐसे संस्थान जहाँ ’पीस रेट’ (कार्य के आधार पर) दिहाड़ी श्रमिक कार्य करते हैं, वहां मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए गर्मी के कारण कार्य क्षमता प्रभावित होने पर भी मजदूरी की दरों में कोई कमी नहीं की जाएगी।

       श्रम कल्याण अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में स्थित औद्योगिक इकाइयों में विशेष अभियान चलाकर श्रमिकों को मौसमी बीमारियों एवं लू-तापघात से बचाने के पुख्ता इंतजाम करने के लिए नियोजकों को पाबन्द किया गया है।


Source :
This Article/News is also avaliable in following categories :
Your Comments ! Share Your Openion

You May Like