जैसलमेर । किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित अधिनियम, 2021 की धारा 4 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 यथा संशोधित आदर्श नियम, 2022 के नियम 3 के तहत विधि से संघर्षरत् बच्चों के मामलों की जांच, सुनवाई एवं निपटान के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड में दो सदस्य जिसमें एक महिला सदस्य के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है एव किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित अधिनियम, 2021 की धारा 27 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 यथा संशोधित आदर्श नियम, 2022 के नियम 15 के अन्तर्गत राज्य में प्रत्येक जिले में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जांच एवं निपटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया जाता है। जिसमें एक अध्यक्ष, चार सदस्य जिसमें एक महिला सदस्य मनोनीत किये जाते है।
जिला बाल सरक्षंण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जैसलमेर के सहायक निदेशक हिम्मत सिहं कविया ने बताया की इस सम्बन्ध में किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए जिलेवार रिक्त पदों का विवरण, दिशा-निर्देश एवं शर्ते मय आवेदन पत्र विभागीय वेब साईट ww.dcr.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2026 सायं 5ः00 बजे तक कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग डेडानसर रोड़ जैसलमेर में दो प्रतियों में समस्त संलग्नकों सहित जमा कराये जा सकते है।