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नारी शक्ति वंदन अधिनियम: महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए संसद का विशेष सत्र आहूत 

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13 Apr 26
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देश में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की बहुप्रतीक्षित पहल को आगे बढ़ाते हुए 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार का निर्णय एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और सामाजिक कदम माना जा रहा है। “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक और समावेशी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

भारत में लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। वर्तमान में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है, जो लोकतांत्रिक संतुलन की दृष्टि से एक चुनौती रही है। ऐसे में यह विशेष सत्र केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के व्यापक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी देना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव 2029 के बाद ही पूरी तरह दिखाई देगा। यानी यह अधिनियम जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू किया जाएगा। वैसे “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” (महिला आरक्षण कानून) संसद द्वारा वर्ष 2023 में पारित हो चुका है, लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन अभी होना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी इसे केवल एक कानून नहीं, बल्कि “नए भारत के निर्माण का आधार” मानते हैं, जहां महिलाएं केवल मतदाता नहीं, बल्कि नीति निर्धारक और नेतृत्वकर्ता भी होंगी तथा पंचायत से संसद तक महिलाओं की भागीदारी का रास्ता अब और आसान होगा और लाखों महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलेगा। 

पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में पहले से ही लागू 33 प्रतिशत आरक्षण ने यह साबित किया है कि महिलाएं न केवल नेतृत्व की क्षमता रखती हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसी अनुभव के आधार पर अब इस मॉडल को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू करने की दिशा में पहल की जा रही है। हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ कुछ जटिलताएं भी जुड़ी हुई हैं। अधिनियम के क्रियान्वयन को आगामी जनगणना और परिसीमन से जोड़ने की बात कही जा रही है, जिससे इसके लागू होने में समय लग सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है यदि इसे तुरंत प्रभाव से लागू नहीं किया गया, तो इसका वास्तविक लाभ भविष्य के चुनावों तक टल सकता है। यह मुद्दा संसद के विशेष सत्र में प्रमुख बहस का केंद्र रहने की संभावना है। इसके अलावा, आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन यह मांग कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए निर्धारित 33 प्रतिशत सीटों में से एक हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए भी सुरक्षित किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को समान अवसर मिल सके।
राजनीतिक दृष्टि से यह विशेष सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर जहां यह सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी भूमिका को मजबूत करने का प्रयास करेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस विषय पर किस प्रकार की सहमति बनती है। सामाजिक प्रभाव के दृष्टिकोण से यह अधिनियम एक व्यापक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीति निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा जैसे मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिलने की संभावना है। इससे समाज के कमजोर वर्गों को भी लाभ पहुंचेगा और समावेशी विकास को गति मिलेगी।हालांकि, केवल आरक्षण प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ-साथ महिलाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण, संसाधनों तक पहुंच और सुरक्षित वातावरण भी उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें।

कुल मिलाकर 16 अप्रैल से बुलाया गया संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। यदि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” को प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो यह न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाएगा, बल्कि देश की विकास यात्रा को भी अधिक संतुलित और समावेशी बनाएगा। यह पहल वास्तव में “नारी शक्ति” को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।


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