उदयपुर। प्रदेश में उर्वरक वितरण के उचित प्रबंधन, कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में सख्ती से कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सुधीर वर्मा ने बताया कि मावली तहसील अंतर्गत आमली गांव में स्थित मैसर्स किरण खाद बीच भण्डार के खिलाफ युरिया वितरण में अनियमित की शिकायत प्राप्त हुई। प्रारंभिक पड़ताल के बाद खुदरा उर्वरक विक्रेता मैसर्स किरण खाद बीज भंडार द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के भाग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्टम में निहित प्रावधानों का गम्भीर उल्लंघन करते हुए अनियमित एवं अनियंत्रित यूरिया उर्वरक का बेचना एवं व्यवसाय किए जाने पर जांच उसका प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विस्तृत जांच भी प्रारंभ की गई है। इसके अलावा कानूनी कार्यवाही के लिए संबंधित थाने में भी लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।